जयपुर। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान महामारी अध्यादेश के तहत राजस्थान पुलिस ने अब तक 80 हजार व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 1 करोड 48 लाख रूपये जुर्माना वसूला गया है। महानिदेशक पुलिस अपराध बीएल सोनी ने कार्रवाई को लेकर विस्तार से जानकारी दी।
बीएल सोनी ने बताया कि इसमें मुख्य रूप से सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगताना, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को फोलो नहीं करना, पब्लिक पैलेस पर थूकना व पब्लिक पैलेस पर शराब का सेवन करना सहित नशीले पदार्थों के सेवन करने के लेकर कार्रवाई की गई है।
जिसमें सोशल मीडिया के दुरुपयोग करने के अब तक 215 मुकदमें दर्ज हुये हैं। कालाबारी के 132 प्रकरण दर्ज किये गये हैं। सोनी ने बताया कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से लगभग साढ़े 3 हजार केस दर्ज किये गये हैं 7 हजार लोगों के खिलाफ, तो वहीं 18,800 लोगों को प्रीवेंटिव अरेस्ट किया गया है। लॉकडाउन के दौरान नियमों की पालना नहीं करने वाले वाहन चालकों से करीब 8 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया है।
महानिदेशक पुलिस, अपराध ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान काला बाजारी करते पाये गये दुकानदारों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 132 मुकदमे दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है एवं 85 को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि राजस्थान पुलिस द्वारा सभी निर्धारित प्रावधानों के तहत प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में रात्रि 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक सभी गतिविधियों निषिद्ध है। उन्होंने आमजन से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी समस्त दिशा-निर्देशों की अनुपालना करने की अपील की है।
महानिदेशक पुलिस, अपराध ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान काला बाजारी करते पाये गये दुकानदारों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 132 मुकदमे दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है एवं 85 को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि राजस्थान पुलिस द्वारा सभी निर्धारित प्रावधानों के तहत प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में रात्रि 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक सभी गतिविधियों निषिद्ध है। उन्होंने आमजन से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी समस्त दिशा-निर्देशों की अनुपालना करने की अपील की है।
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